हिट एंड रन कानून को लेकर हड़ताल का दिखा असर, कई शहरों पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़
Truck Driver Strike in India, Truck Driver Hadtal : ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी लखनऊ में पेट्रोल पंप बंद नजर आए। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के मुताबिक आज सारे ड्राइवर काम पर आए हैं और ट्रक चालक हर रोज की तरह सप्लाई भी कर रहे हैं लेकिन सभी पेट्रोल पंप तक पहुंचने में समय लगेगा।
Truck Driver Strike in India, Truck Driver Hadtal Latest News: सरकार के हाल ही में पास किए गए नए ‘हिट-एंड-रन’ कानून को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नए कानून के तहत सड़क दुर्घटना के मामलों में सात लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी कई जगहों पर आज पेट्रोल पंप बंद नजर आए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि इन प्रावधानों की वजह से ट्रक ड्राइवरों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है इसलिएइन्हें वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि, इन प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। सोमवार को शुरू हुई यह देशव्यापी हड़ताल मंगलवार को समाप्त हुई। अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद ट्रक चालकों ने हड़ताल वापस ले ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन कानून के संबंध में नया नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है और केंद्र इसे लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगा।
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हिट-एंड-रन मामलों पर नए दंडात्मक कानून के खिलाफ देश भर की परिवहन यूनियनों ने बुधवार को दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। ऑल दिल्ली ऑटो-टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने बताया कि हमने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। ये कानून परिवारों को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं और मृत्युदंड के समान हैं। ड्राइवर जानबूझ कर लोगों को टक्कर न मारें और कुचल न दें।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को ‘हिट एंड रन’ मामले में नए दंड प्रावधान को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एकतरफा तरीके से, बिना किसी राय मशविरे के ‘तुगलकी कानून’बनाने का काम बंद होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने X पर पोस्ट किया, ‘‘ड्राइवर्स हमारी अर्थव्यवस्था और प्रगति के पहिये हैं। वे बेहद कम पैसे पर, तरह-तरह की मुश्किलें झेलते हुए कठिन जीवनशैली के साथ काम करते हैं। कानून और सिस्टम को इनके प्रति मानवीय होना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हर जान कीमती है। हर एक की रक्षा सरकार का कर्तव्य है। कानून का उद्देश्य जनसामान्य के जीवन को आसान, सुरक्षित और न्याय देना है न कि लाखों लोगों को अत्याचार, वसूली, कैद व आर्थिक दिवालियेपन की ओर धकेलना।’’
एआईएमटीसी के महासचिव एन के गुप्ता ने कहा, “हमने हड़ताल का कोई आह्वान नहीं किया था… हड़ताली चालक काम पर वापस आ रहे हैं और एक या दो दिन में सामान्य परिचालन बहाल हो जाएगा।” उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर ट्रक चालकों की हड़ताल नए कानूनों पर एक सहज प्रतिक्रिया थी और “चालकों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें काम में शामिल होना चाहिए और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देना चाहिए।”
‘हिट एंड रन’ के नए और सख्त कानून के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रक चालकों ने काम पर लौटना शुरू कर दिया है और एक-दो दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। ट्रक चालक संघ अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
हरियाणा में पेट्रोल पंप पर भी हालात सामान्य रहे। पंचकूला और अंबाला सहित राज्य के कई हिस्सों में पेट्रोल पंप पर एक दिन पहले लंबी-लंबी कतारें देखी गई थीं।
पंजाब ‘पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन’ के महासचिव राजेश कुमार ने कहा कि स्थिति अब सामान्य हो रही है और शाम तक डिपो से सभी पेट्रोल पंप तक आपूर्ति पहले की तरह सामान्य हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में बुधवार को पेट्रोल पंप पर मंगलवार की तरह लंबी-लंबी कतारें नहीं दिखीं।
पंजाब के सभी पेट्रोल पंप पर बुधवार को स्थिति सामान्य होने लगी है। ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते एक दिन पहले यहां के पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने से अफरातफरी का माहौल था।
नए कानून को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रक चालकों में इसे लेकर कई आशंकाएं बनी हुई हैं। अधिकारियों के मुताबिक हिट-एंड-रन मामलों का प्रावधान केवल उन ड्राइवरों पर लागू होगा जो बिना बताए भागने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ड्राइवर पुलिस को दुर्घटना की जानकारी देगा तो ड्राइवर पर कड़े कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यदि ड्राइवर को डर है कि दुर्घटना स्थल पर रुकने पर उस पर हमला किया जाएगा, तो वह निकटतम पुलिस स्टेशन जा सकता है या पुलिस को बुला सकता है। इसके अलावा वह टोल फ्री आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल कर घटना की जानकारी भी दे सकता है।
हिट एंड रन कानून के तहत अगर कोई वाहन किसी व्यक्ति को टक्कर मार दे और बिना उसकी मदद किए भाग जाए तो उसे सख्त सजा का प्रावधान है। इसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में एक्सीडेंट की स्थिति में पुलिस या मजिस्ट्रेट को उसकी जानकारी देना जरूरी है।
ट्रक चालकों की हड़ताल के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रक चालकों के विरोध के दौरान एक चालक की औकात को लेकर सवाल उठाने वाले शाजापुर जिला कलेक्टर किशोर कन्याल को उनके पद से हटा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यदाव ने कहा कि किसी भी अधिकारी की इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कांग्रेस ने ‘हिट-एंड-रन’ के मामलों में कड़ी सज़ा के प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालकों का समर्थन करते हुए कहा कि कानून का दुरुपयोग ‘ वसूली तंत्र’ और ‘संगठित भ्रष्टाचार’ को बढ़ावा दे सकता है।
ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से जयपुर में सब्जियों की कीमतें बढ़ीं। विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं और सप्लाई चेन में व्यवधान उत्पन्न हुआ। हड़ताल के कारण यातायात बाधित हुआ, एलपीजी सिलेंडरों की कमी हुई, सब्जियों की कीमतें बढ़ीं और सार्वजनिक परिवहन में देरी हुई, जिससे ईंधन और आवश्यक वस्तुएं प्रभावित हुईं।
उत्तर प्रदेश की राजधनी लखनऊ में कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन आज भी लोगों को नहीं मिला। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद भी लखनऊ में पेट्रोल पंप बंद नजर आए। पेट्रोल भरवाने गए एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि स्टाफ ने कहा है कि यहां कोई स्टॉक नहीं है। मैं काम पर नहीं जा पा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम है कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है। हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।”
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